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स्पेक्ट्रम : लाइसेंस फीस पर दूरसंचार कंपनियों को कोई राहत नहीं

Source : business.khaskhabar.com | Sep 05, 2015 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 Spectrum trading: No relief for telcos on licence feeनई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम कारोबार में लाइसेंस फीस के मामले में दूरसंचार कंपनियों को कोई राहत नहीं दी है। दरअसल, इन कंपनियों ने प्रस्ताव किया था कि स्पेक्ट्रम कारोबार से मिलने वाली राशि पर लाइसेंस शुल्क व स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क नहीं लगाया जाए जिसे विभाग ने स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि स्पेक्ट्रम कारोबार पर मसौदा दिशा निर्देश में यह प्रावधान है कि इस तरह के कारोबार से मिलने वाली राशि समायोजित सकल आय (एजीआर) का ही हिस्सा होगी।

इस एजीआर की गणना लाइसेंस शुल्क व स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के लिए की जाती है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रस्तावित स्पेक्ट्रम कारोबार दिशा निर्देशों पर आज बैठक ली। इसमें फैसला किया गया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।

उल्लेखनीय है कि दूरसंचार उद्योग के संगठन सीओएआई तथा एयूएसपीआई ने इस प्रावधान का विरोध करते हुए वित्त मंत्री व दूरसंचार मंत्री को पत्र लिखा था। इसमें मांग की गई थी कि स्पेक्ट्रम कारोबार से मिलने वाली राशि को लाइसेंस शुल्क व एसयूसी की गणना करते समय एजीआर से अलग रखा जाए। सरकार ने पिछले महीने स्पेक्ट्रम भागीदारी नियमों को मंजूरी दी थी लेकिन स्पेक्ट्रम कारोबार पर कोई फैसला नहीं किया गया जो कि इस क्षेत्र में विलय के लिए जरूरी है।