फर्जी व्यापार मामले में सेबी ने दिए 6 करोड जब्त करने के आदेश
Source : business.khaskhabar.com | Oct 24, 2015 |
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फर्जी ट्रेडिंग के जरिए तीन व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से कमाए गए करीब छह करोड रूपए के अनुचित लाभ को जब्त करने का आदेश दिया है। तीन व्यक्तियों-इनकैप फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यकारी निदेशक व अनुपालन अधिकारी अरविंद बाबूलाल गोयल, अभय जावलेकर और रमेश द्वारकादास डागा ने अपने बीच शेयरों की खरीद-फरोख्त की जिससे कंपनी के शेयरों में कृत्रिम उतार-चढाव आया।
सेबी को एक शिकायत मिली जिसमें बताया गया कि आईएसएफएल ने एक सप्ताह के भीतर लाभांश की घोषणा की जिसके बाद बाजार नियामक ने आरंभिक जांच की। जांच में पाया गया कि तीन व्यक्तियों ने लाभांश से जुडे एसएमएस जारी होने से पहले जांच की अवधि के दौरान शेयर खरीदे थे और एसएमएस जारी होने के बाद शेयर बेच दिए।