आईसीआईसीआई और बाब पर लगा लाखों का जुर्माना
Source : business.khaskhabar.com | Dec 18, 2014 | 

भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों का उल्लंघन करने पर निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 50 लाख और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ ब़डौदा पर 25 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों ने "धोखेबाजों" को सांविधिक संस्था के नाम पर फर्जी खाता खोलने दिया। रिजर्व बैंक ने इसी मामले में एसबीआई, एक्सिस बैंक व बैंक ऑफ पटियाला को भी सावधान किया है।
रिजर्व बैंक ने कहा, "केंद्रीय बैंक ने अन्य बातों के अलावा अपने ग्राहक को जानिए-मनी लांड्रिंग रोधी मामले में केवाईसी संबंधी उसके निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है।" मामले का ब्यौरा देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि उसे अगस्त, 2013 में एक प्रतिष्ठित सांविधिक संगठन से शिकायत मिली थी जिसमें पांच बैंकों में संगठन के कुछ अधिकारियों के साथ साठ-गाठ के जरिए धोखाध़डी किए जाने की जानकारी दी गई थी।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि धोखाध़डी करने वाले पांच बैंकों में सांविधिक संगठन के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलने में कामयाब रहे। रिजर्व बैंक ने बताया कि इन खातों का इस्तेमाल मुख्य रूप से एक माह से दो साल की अवधि तक चेक, डिमांड ड्राफ्ट व पोस्टल आर्डरों को भुनाने में किया गया जबकि ये लोग इनके सही हकदार नहीं थे। खास बात यह है कि बैंक इस गडबडी को पकड नहीं पाए।