सहारा इंडिया फाइनेंस का लाइसेंस निरस्त,1088 करोड बकाया
Source : business.khaskhabar.com | Sep 07, 2015 | 

कानपुर। सहारा समूह की प्रमुख कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंस कॉरपोरेशन का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निरस्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कॉरपोरेशन पर लगभग 1088 करोड रूपए अब भी निवेशकों के बकाया हैं। कंपनी का मुख्यालय लखनऊ में है और रिजर्व बैंक कानपुर के नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (एनबीएफसी) विभाग में पंजीकृत है। आरबीआई के महाप्रबंधक पीके कर ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि मानकों का पालन नहीं करने की वजह से सहारा इंडिया फाइनेंस कॉरपोरेशन का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
सहारा इंडिया फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईएफएल) का काम एजेंटों के जरिए पैसा जमा करना था। इसके एवज में निवेशकों को ब्याज देने का दावा किया जाता था। लखनऊ स्थित कपूरथला कॉम्प्लेक्स के पते पर कंपनी रजिस्टर्ड है। सात साल पहले 2008 में आरबीआई ने एसआईएफएल पर डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी थी। यह प्रतिबंध रकम के निवेश के रिकॉर्ड न रखने और डिपॉजिट में केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियमों का पालन नहीं करने सहित अन्य कारणों से लगाया गया था।
रिजर्व बैंक के सूत्रों के मुताबिक निवेशकों की रकम वापस करने के लिए कंपनी को जून तक का समय दिया गया था। कंपनी प्रबंधन का दावा था कि किसी तरह की देनदारी उन पर नहीं है। इस पर आरबीआई ने 1088 करो़ड रूपए की फेहरिस्त तैयार की थी, जो कंपनी पर बकाया थे। इसी रकम की वापसी के लिए आरबीआई ने जून तक का अल्टीमेटम दिया था। इस पर अमल न करने की वजह से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया।