किंगफिशर को 52 लाख रूपये बकाया भुगतान के आदेश
Source : business.khaskhabar.com | Apr 29, 2015 |
नई दिल्ली। दिल्ली उच्चा न्यायालय ने किंगफिशर एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वह अपनी एक पूर्व महिला पायलट को 52 रूपये से अधिक बकाए का भुगतान करे। महिला ने एक याचिका दाखिल कर 21 महीने की अवधि के बकाए वेतन का भुगतान कराने की मांग की थी। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कंपनी को आदेश दिया कि वह पायलट को 52,61,450 रूपये और साथ ही नौ फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करे। न्यायालय ने कंपनी द्वारा पायलट को जारी किए गए करारनामे के आधार पर याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने कहा, ""वादी (पायलट) याचिका दाखिल करने की तिथि से लेकर भुगतान मिलने तक की अवधि के लिए नौ फीसदी सालाना की दर से ब्याज पाने की भी हकदार होगी।"" पायलट ने गत वर्ष उच्चा न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। किंगफिशर की उ़डानों का संचालन अक्टूबर 2012 से रूका हुआ है। पायलट 2007 में कंपनी से जु़डी थी। उनका वेतन 2.24 लाख रूपये निश्चित हुआ था। याचिका के मुताबिक पायलट को अगस्त 2012 से अप्रैल 2014 तक वेतन नहीं मिला। (आईएएनएस)