सहारा की संपत्तियों के रिसीवर नियुक्ति पर सुनवाई 2 फरवरी को
Source : business.khaskhabar.com | Jan 07, 2016 |
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय दो फरवरी को सहारा की संपत्तियों की बिक्री के लिए रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की याचिका पर सुनवाई करेगा। सेबी की ओर से वरिष्ठ वकील अरविंद दातार द्वारा याचिका पर सुनवाई का अनुरोध किए जाने पर न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अगले महीने इस याचिका पर सुनवाई निश्चित की।
उन्होंने अदालत से कहा कि वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिए जुटाई गई राशि निवेशकों को वापस करने के लिए सहारा द्वारा कोष जुटाने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है, जैसा की अदालत ने आदेश दिया है। अदालत ने 28 सितंबर को सहारा को रिसीवर रियुक्ति करने की सेबी याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया था। रिसीवर देश और विदेश में सहारा की समस्त संपत्तियों का प्रभार लेगा, उसकी निलामी करेगा और उससे होने वाली आय सेबी के "सहारा रिफंड कोष" में जमा करेगा।
अदालत ने अगस्त 2012 में दिए गए आदेश में सहारा को आदेश दिया था कि वह निवेश का 17,400 करो़ड रूपये तथा उसके साथ 15 फीसदी की दर से ब्याज भी वापस करे। सेबी के मुताबिक ब्याज सहित यह राशि कुल 36 हजार करो़ड हो गई है। सेबी ने इस मामले से निपटने के लिए किए गए 41 करो़ड रूपये खर्च भी वापस मांगा है। सेबी ने कहा कि सहारा द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के संरक्षण पर वह हर महीने 10 लाख रूपये खर्च कर रहा है।