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अब 10 कर्मचारियों पर भी कटेगा पीएफ!

Source : business.khaskhabar.com | Feb 01, 2016 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 EPFO to bring companies employing 10 or more employees under ambit of PFनई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अतिरिक्त 50 लाख कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उपाय के तौर पर श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम 10 या उससे अधिक संख्या में कर्मचारी वाली इकाइयों को ईपीएफ के दायरे में लाने के लिए एक अधिशासी आदेश जारी करने का निर्णय किया है। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं विविध प्रावधान कानून के तहत यह अनिवार्य है कि 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली फमों को ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशदान करें। श्रम मंत्रालय एक कार्यकारी आदेश के जरिए (ईपीएफ के लिए) न्यूनतम कर्मचारी सीमा घटाकर 10 कर्मचारियों की करना चाहता है। इससे 50 लाख से अधिक अतिरिक्त कामगार ईपीएफओ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे।

इसे ईपीएफ व एमपी कानून में प्रस्तावित संशोधनों में भी शामिल किया गया है। परामर्श के लिए दो महीने का नोटिस देने के बाद एक अधिसूचना के जरिये न्यूनतम सीमा में बदलाव का एक प्रावधान किया गया है। अब, श्रम मंत्रालय ने श्रम कानूनों में इस तरह के संशोधनों के साथ आगे बढने की योजना बनाई है, जिसमें संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती। हम अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक परामर्श के लिए नोटिस जारी करेंगे। इस तरह से अप्रैल या मई तक सीमा में बदलाव किया जा सकता है।

न्यूनतम सीमा घटाने के प्रस्ताव को श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 5 जुलाई, 2008 को हुई एक बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका। सीबीडी की 183वीं बैठक में कानून के तहत प्रतिष्ठानों के कवरेज के लिए न्यूनतम सीमा सहकारी संस्थानों के मामले में 50 से घटाकर 20 करने और अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में इसे 20 से घटाकर 10 करने को मंजूरी प्रदान की गई।