चीन ने लघु उद्यमों के लिए कर छूट का दायरा बढ़ाया
Source : business.khaskhabar.com | Aug 20, 2015 | 

बीजिंग। चीन के केंद्रीय मंत्रिमंडल "स्टेट काउंसिल" ने बुधवार को छोटे कारोबार के लिए कर छूट का दायरा बढ़ा दिया, ताकि इसमें अधिक कंपनियां शामिल हो सकें, क्योंकि ये कंपनियां रोजगार और विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री ली केकियांग की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि एक अक्टूबर 2015 से 2017 के अंत तक जिन कंपनियों की सालाना कर योग्य आय तीन लाख युआन (46,900 डॉलर) से कम है, उनका कर आधा हो जाएगा।
पहले यह सुविधा अधिकतम दो लाख युआन आय वाली कंपनियों को ही हासिल थी। कर छूट की सुविधा 2015 के अंत से 2017 के अंत तक उन कंपनियों को भी दे दी गई, जिनकी मासिक 20 हजार से 30 हजार युआन के बीच है। इस अवधि में इन कंपनियों को मूल्य वर्धित कर और व्यापार कर से मुक्त कर दिया गया।
यह छोटी कंपनियों को दी जा रही सहायता की अगली क़डी है, क्योंकि ये कंपनियां शहरों में कुल रोजगार में 80 फीसदी योगदान करती हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेक्सेसन के आंक़डे के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में 23.9 लाख लघु उद्यमों ने कर छूट की सुविधा उठाई, जिससे उन्हें करीब 8.6 अरब युआन की बचत हुई।