सीबीडीटी विदेशी फंड के दावे का निस्तारण 1 महीने में करेगा
Source : business.khaskhabar.com | Apr 28, 2015 | 

नई दिल्ली। आय कर विभाग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के उन दावों का निस्तारण एक महीने के भीतर कर दिया जाए, जिनमें दूसरे देशों के साथ दोहरे कराधान निवारण समझौते (डीटीएए) के तहत कर छूट मांगी गई है।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, ""यह फैसला किया गया है कि विदेशी संस्थागत निवेश के सभी मामलों में जिनमें डीटीएए के प्रावधानों के तहत लाभ की मांग की गई है दावा किए जाने के एक महीने के भीतर निस्तारण कर दिया जाए।"" बयान में कहा गया है, ""संबंधित अधिकारियों को तदनुकूल निर्देश दे दिए गए हैं।"" (आईएएनएस)