विदेशों में काले धन की संशोधित राशि 4147 करोड रूपए
				Source : business.khaskhabar.com | Oct 06, 2015 | 
 
				
नई दिल्ली। विदेशों में जमा बेहिसाब धन संपत्ति के खिलाफ नए कानून सरकार  द्वारा दी गई अनुपालन सुविधा के तहत 90 दिन की अवधि में लोगों ने कर  अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड रूपए के धन का विवरण दिया है। पहले  घोषित राशि 3,770 करोड रूपए बताई गई थी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यहां  एक संवाददाता सम्मेलन में कहा पिछले सप्ताह समाप्त इस अवधि में कुल 638  जानकारियां मिली जिनके तहत विदेश में 4,147 करोड रूपए की गैरकानूनी संपत्ति  की घोषणाएं की गई हैं। 
अनुपालन की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हुई।  सरकार को इन पर कर और जुर्मान के रूपए में कुल 2,488.20 करोड रूपए प्राप्त  होंगे। सरकार ने एक अक्टूबर को घोषणा की थी की अनुपालन सुविधा के तहत कुल  3,770 करोड रूपए की अघोषित राशि जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वह  जानकारी प्राथमिक गणना पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि लिफाफों के जरिए मिली  सूचनाओं को मिला कर कुल आंकडा 4,147 करोड रूपए बैठता है। 
साथ ही  कहा कि पहले दी गई जानकारी में लिफाफों की गिनती तो हुई थी पर उनकी घोषित  राशि एक अक्टूबर के आंकडों में नहीं दिखाई जा सकी थी। अनुपालन सुविधा के  तहत 30 सितंबर को समाप्त 90 दिन की अवधि में लोगों को विदेशों में जमा अपनी  धन संपत्ति का ब्योरा आन लाइन देने की भी सुविधा दी गई थी। इसके तहत विदेश  में संपत्ति रखने वालों को कर तथा जुर्माने के तौर पर 60 प्रतिशत राशि का  भुगतान कर नए काला धन कानून के सख्त प्रावधानों से छूट पाने की सुविधा  प्रदान की गई थी।
उन्होंने कहा कि अमेरिका के विदेशी खाता कर  अनुपालन अधिनियम (फाटका) के तहत अमेरिका से सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई हैं।  भारत ने अमेरिका के साथ इस काननू के तहत कर सूचनाओं के आदान प्रदान का करार  किया है। अधिया ने कहा, "अमेरिका से सूचना की संपत्ति मिली है।" अधिया ने  कहा कि स्विट्जरलैंड में एचएसबीसी के खाताओं की सूची से जुडे 43 मामलों में  132 मुकदमे दर्ज हुए हैं।