चीन में बैंकों को वास्तविक नाम से खाता खोलने का निर्देश
Source : business.khaskhabar.com | Dec 26, 2015 | 

बीजिंग। चीन के सभी बैंक व्यक्तिगत खाता खोलते समय अनिवार्य तौर पर ग्राहक के पहचान पत्र से उसके नाम का सत्यापन करें और यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक अपने वास्तविक नाम से ही खाता खुलवा रहे हैं। यह आदेश शुकवार को जारी एक सर्कुलर दिया गया है। यह सर्कुलर चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। परिपत्र में कहा गया है कि बैंकों को ग्राहक के पहचान पत्रों की जांच करनी चाहिए और ग्राहकों से यह पूछना चाहिए कि वे खाता क्यों खुलवाना चाहते हैं। सर्कुलर के मुताबिक, ""यदि आवेदनकर्ता की पहचान प्रस्तुत किए गए पहचान पत्र से नहीं मिलती है, तो बैंक अतिरिक्त प्रमाण की मांग कर सकते हैं।"" पीबीओसी ने अपने बयान में कहा कि वास्तविक नाम से खाता खोलने की अनिवार्यता सन 2000 से लागू है, लेकिन इसके पालन में ढिलाई बरती जा रही है और अज्ञात या नकली बैंक खाते समय-समय पर सामने आते रहे हैं। वास्तविक नाम से खाता खोले जाने से लोगों के धन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वित्तीय व्यवस्था सही रहेगी।