एसी रेस्तरां पर 5.6 फीसदी सेवा कर लागू
Source : business.khaskhabar.com | Jun 10, 2015 | 

नई दिल्ली। बगैर एसी सुविधा वाले रेस्तरां अपने ग्राहकों से सेवा कर नहीं वसूलेंगे जबकि एसी रेस्तरां कुल बिल राशि के 40 प्रतिशत हिस्से पर सेवा कर ले सकेंगे। यह बात मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने कही। जिन रेस्तरां, ढाबे या मेस के किसी भी हिस्से में एसी या सेंट्रल हीटिंग सुविधा नहीं है उन्हें सेवा कर से छूट होगी। मंत्रालय ने कहा कि एसी या सेंट्रल हीटिंग सुविधा वाले रेस्तरां के मामले में "सेवा कर लगाने के लिए बिल की कुल राशि में से 60 फीसदी राशि घटा कर बाकी 40 फीसदी को आधार बनाया जाएगा।"
1 जून से सेवा कर बढाकर 14 फीसदी (शिक्षा अधिभार घटाने के बाद) किए जाने के मद्देनजर यह कर बिल के 5.6 प्रतिशत के बराबर होगा। 1 जून से पहले सेवा कर की दर 12.36 फीसदी (शिक्षा उपकर समेत) थी और ऎसी रेस्तरां पर इसकी प्रभावी दर 4.94 प्रतिशत थी। सेवा कर बढाने के बाद कुछ सेवाएं महंगी हो गई हैं जिनमें रेलवे, विमानन, बैंकिंग, विज्ञापन, वास्तुकला, निर्माण, क्रेडिट कार्ड, इवेंट मैनेजमेंट और टुअर ऑपरेटर शामिल हैं