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अब आधे घंटे में कंपनियों को बताने होंगे बोर्ड के फैसले

Source : business.khaskhabar.com | Mar 23, 2015 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 30 minutes or penalty sebi warns listed companies on board decisionsनई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों को अपने बोर्ड के फैसलों का खुलासा आधे घंटे (30 मिनट) के भीतर करना होगा जबकि अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं 24 घंटे में सार्वजनिक की जानी होंगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने कॉरपोरेट खुलासा नियमों को कडा करते हुए कंपनियों को आगाह किया है कि इनका अनुपालन नहीं किए जाने पर कडी कार्रवाई की जाएगी।
सेबी ने कहा है कि ये खुलासे "यथाशीघ्र" किए जाने चाहिए लेकिन तय समय सीमा के बाद नहीं। इसके अनुसार निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सूचनाएं विशेषकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में जानकारी स्टाक एक्सचेंज प्लेटफार्म के जरिए दी जानी चाहिए। इसके साथ ही कंपनियों को अफवाहों व मीडिया रिपोटोंü के बारे में प्रश्नों का भी "विशिष्ट व पर्याप्त जवाब" देना होगा। सेबी ने अपने प्रस्तावित सेबी (सूचीबद्धता जवाबदेही व खुलासा अनिवार्यता) नियमन में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दी। सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हो ने नए नियमों की घोषणा की और कहा कि सेबी खुलासा व सूचीबद्धता नियमों के अनुपालन पर कडी निगाह रखे हुए है।