सन फार्मा-रैनबैक्सी विलय पर स्टे हटा
Source : business.khaskhabar.com | May 24, 2014 | 

हैदरबाद। आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सन फार्मा और रैनबैक्सी के बीच विलय प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का अपना पूर्व में जारी आदेश शनिवार को हटा लिया।
बीएसई और एनएसई को सन फार्मा और रैनबैक्सी के बीच इस विलय प्रक्रिया की योजना को मंजूरी देने से रोकने के लिए दो निवेशकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाते हुये कहा गया कि 6 अप्रैल को सन फार्मा के साथ रैनबैक्सी के विलय की घोषणा से पूर्व रैनबैक्सी के शेयरों में भारी कारोबार किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से बाजार नियामक सेबी को रैनबैक्सी के शेयरों में भेदिया कारोबार की जांच करने और सन फार्मा एवं सिल्वर स्ट्रीट डेवलपर के खिलाफ उचित कार्यवाई करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।
इससे पहले अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का अंतरिम आदेश दिया था। न्यायाधीश जी चंद्रैय्या ने आज यथास्थिति संबंधी आदेश को वापस ले लिया। सेबी ने शुक्रवार को अदालत को सूचित किया कि इस मामले में भेदिया कारोबार के आरोपों की जांच अभी जारी है। बीएसई और एनएसई दोनों को इन कंपनियों की विलय योजना पर अपने विचार बाजार नियामक सेबी को अभी भेजने हैं। मुंबई स्थित सन फार्मा ने 6 अप्रैल को घोषणा की थी कि वह 3.2 अरब डॉलर में रैनबैक्सी के सभी शेयरों को खरीद कंपनी का पूर्ण अधिग्रहण करेगी। घोषणा में रैनबैक्सी पर 80 करोड डॉलर के कर्ज को भी लेने की बात कही गयी थी जिसे मिलाकर पूरा सौदा 4 अरब डॉलर में करने की घोषणा की गयी थी।