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फंसे धन के बारे में हलफनामा दे डीएलएफ

Source : business.khaskhabar.com | Oct 31, 2014 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 sat tells dlf to specify purpose of mutual fund redemption by 3 novमुंबई। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने डीएलएफ से कहा कि वह म्युचुअल फंडों में फंसे अपने धन तक पहुंचने के लिए अपनी तात्कालिक वित्तीय जरूरतों तथा उनके इस्तेमाल के बारे में एक हलफनामा दाखिल करे। कंपनी को यह हलफनामा न्यायाधिकरण के साथ साथ पूंजी बाजार नियामक सेबी के यहां दाखिल करना है।

 सेबी ने 14 अक्टूबर को डीएलएफ पर तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया था। कंपनी ने इस प्रतिबंध संबंधी आदेश को चुनौती देते हुए डीएलएफ ने 22 अक्टूबर को अंतरिम राहत की मांग की थी जिसके बाद पूंजी बाजार नियामक से जवाब मांगा गया था। न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ ने कंपनी से कहा कि वह तीन नवंबर तक हलफनामा दाखिल करे। वह इस पर पांच नवंबर को कोई अंतरिम आदेश जारी करेगा। सैट ने डीएलएफ से यह भी कहा कि वह समयावधि, जरूरत व धन के इस्तेमाल का स्पष्ट रूप से उल्लेख करे और यह भी बताए कि उसे कब तक अंतरिम राहत चाहिए।

इस पर कंपनी ने कहा कि उसे 31 दिसंबर तक अंतरिम राहत चाहिए। सेबी ने डीएलएफ और इसके प्रमुख के पी सिंह समेत छह व्यक्तियों के खिलाफ पूंजी बाजार में कारोबार करने की तीन साल की पाबंदी लगा दी है। यह मामला कंपनी के 2007 के प्रथम सार्वजनिक शेयर निर्गम (आईपीओ) के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं छुपाने से संबंधित है। सेबी ने कहा है कि ये सूचनाएं "सक्रिय रूप से और जानबूझ कर दबावई गई।"