डीएलएफ ने दी सेबी के आदेश को चुनौती
Source : business.khaskhabar.com | Oct 17, 2014 | 

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को रियल्टी कंपनी डीएलएफ ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) में चुनौती दी है। सेबी ने अपने आदेश में कंपनी और इसके छह अधिकारियों को तीन साल तक पूंजी बाजार में निवेश करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश सेबी ने कंपनी द्वारा निवेशकों को गुमराह करने के मामले में दिया है। डीएलएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि एसएटी डीएलएफ की याचिका पर 22 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। याचिका दाखिल करने से पहले कंपनी ने एक बयान में कहा था कि उसने प्रथम सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के दौरान न तो कुछ गलत किया था और न ही किसी नियम को तो़डा था। कंपनी ने 2007 में आईपीओ के जरिए 9,187 करोड रूपये जुटाए थे। बयान में कहा गया था,डीएलएफ सेबी के आदेश में उçल्लखित किसी भी विपरीत निष्कर्ष से यथासंभव अपना बचाव करेगी। डीएलएफ को न्याय प्रणाली में पूर्ण भरोसा है और जल्द ही वह अपने आपको निर्दोष साबित करने का विश्वास रखती है। सेबी के आदेश में जिन अधिकारियों को पूंजी बाजार में प्रवेश करने से रोका गया है, उनमें शामिल हैं अध्यक्ष केपी सिंह, उनके पुत्र और उपाध्यक्ष राजीव सिंह, पुत्री और पूर्णकालिक निदेशक पिया सिंह, प्रबंध निदेशक टीसी गोयल और वरिष्ठ अधिकारी कामेश्वर स्वरूप और रमेश संका।