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बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान 1 अगस्त से होंगे लागू

Source : business.khaskhabar.com | July 31, 2025 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 key provisions of the banking laws (amendment) act 2025 will come into force from august 1 740759नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 अगले महीने 1 अगस्त से लागू होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासनिक मानकों में सुधार लाना और जमाकर्ताओं व निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
 
इस वर्ष 15 अप्रैल को अधिसूचित इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट क्वालिटी में सुधार लाना और सहकारी बैंकों में निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) का कार्यकाल बढ़ाना है।
इस अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य पर्याप्त ब्याज की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करना है, जो 1968 से अपरिवर्तित रही सीमा को संशोधित करता है।
इसके अलावा, ये प्रावधान सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यकाल को 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप बनाते हैं, जिसमें अधिकतम कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) कर दिया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अब बिना दावे वाले शेयरों, ब्याज और बॉन्ड रिडेम्पशन राशि को इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करने की अनुमति होगी, जिससे वे कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के अनुरूप हो जाएंगे। 
ये संशोधन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वैधानिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक प्रदान करने, उच्च-गुणवत्ता वाले लेखा परीक्षा पेशेवरों की नियुक्ति को सुगम बनाने और लेखा परीक्षा मानकों को बेहतर बनाने का अधिकार भी देते हैं।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन प्रावधानों का कार्यान्वयन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के कानूनी, नियामक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 में पांच कानूनों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में कुल 19 संशोधन शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 की 16) की धारा 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधानों के लागू होने की तिथि 1 अगस्त, 2025 अधिसूचित की है, जैसा कि 29 जुलाई, 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।


--आईएएनएस




 

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