डॉट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची वोडाफोन
Source : business.khaskhabar.com | Nov 11, 2014 | 

नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने यूनीफाइड लाइसेंस (यूएल) पर हस्ताक्षर को लेकर केंद्र पर जोर-जबरदस्ती तथा दबाव का तरीका अपनाने का अरोप लगाते हुए सोमवार दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया। कंपनी का कहना है कि सरकार यूएल पर तब तक हस्ताक्षर करने से इन्कार कर रही है जब तक कि वह (कंपनी) लाइसेंस के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को बिना शर्त स्वीकार न कर ले।
वोडाफोन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि दूरसंचार विभाग से उसे यूएल की प्रति तीन नवंबर को ही दिखाई है। उसके बाद कंपनी ने पांच नवंबर को सरकार को पत्र लिखकर उस प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधान को हटाने की मांग की है, जो दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी को अंतर सर्किल रोमिंग (आईसीआर) करार करने से रोकता है। वोडाफोन ने याचिका में कहा है कि उसे यह देखकर हैरानी हुई कि यूएल पर दस्तखत करने के बजाय दूरसंचार विभाग ने गलत, अनुचित व मनमाने तरीके से अंतिम समय पर सूचित किया है कि पांच नवंबर का पत्र सशर्त अनुपालन वाला है और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता।
याचिका में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग ने यह भी सूचित किया है कि उसके यूएल में प्रतिबंध के प्रावधान को हटाने के आग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है कि यूएल में प्रतिबंधात्मक प्रावधान उसे मिले अधिकार को वापस लेने वाला है। जबकि दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने 29 अप्रैल, 2014 को अपने लाइसेंस वाले क्षेत्र से बाहर 3जी मोबाइल सेवाओं की पेशकश पर सरकार के प्रतिबंध को रद्द कर दिया था। इस मामले पर सुनवाई कल होने की संभावना है।