53 निवेशकों को पैसा लौटाए सुपरटेक: सुप्रीम कोर्ट
Source : business.khaskhabar.com | July 30, 2014 | 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को 53 निवेशकों का पैसा चार दिनों के भीतर वापस करने का आज आदेश दिया। न्यायालय ने नोएडा की उन निर्माणाधीन इमारतों के 53 निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया, जिन्हें ढहाने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था। ये निवेशक ऎसे हैं, जो किसी दूसरी जगह फ्लैट लेने का सुपरटेक का प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं।
ये सभी निवेशक अपना पैसा वापस चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि आंवटियों को अपने पैसे वापस लेने का पूरा हक है। आवंटी अपने पैसे के लिए अदालत का चक्कर क्यों लगाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत 11 अप्रैल को एपेक्स और सेयाने टावरों को ढहाने के आदेश दिए थे। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा रखी है।