सेबी ने आईटीसी की अधिकारी पर लगाया पांच लाख रूपए का जुर्माना
Source : business.khaskhabar.com | July 08, 2014 |
मुंबई। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी आईटीसी लिमिटेड की एक अधिकारी पर पांच लाख रूपए का जुर्माना ठोका है। सेबी ने बताया कि आईटीसी ने जुलाई 2013 को 35 लाख 37 हजार से अधिक के शेयरों की बिक्री की थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए उसने बांबे स्टाक एक्सचेंज कोंइसकी सूचना नहीं दी।
इस सिलसिले में कंपनी की मानव संसाधन विभाग की प्रबंधक चंदना घोष पर पांच लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। सुश्री घोष उस समय कंपनी के टोबैको डिविजन के व्यापार, विपणन और वितरण के मानव संसाधन विभाग की प्रमुख थीं।
सुनवाई के दौरान सुश्री घोष ने कहा था कि वह मानव संसाधन विभाग की प्रमुख थीं और इसलिए वह कंपनी की इस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं थीं, लेकिन सेबी ने कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते अपने कनिष्ठ अधिकारियों को इस आशय का आदेश देना उनकी जिम्मेदारी बनती थी। इसलिए सेबी कानून की धारा 15 एक-2 के तहत उन पर जुर्माना लगाया गया है जो उन्हें 45 दिन के अंदर भरना होगा।