सेबी के कुर्की के आदेश 700 के पार
Source : business.khaskhabar.com | July 07, 2014 | 

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी अपने नए अधिकारों के तहत बाजार में धोखाधडी और चूक करने वालों के खिलाफ अब तक कुल 1,600 करोड रूपए से अधिक की कुर्की के 700 से अधिक आदेश जारी कर चुका है। नियामक के नए अधिकारों के बारे में बहस जारी है। उसे वसूली, कुर्की आदि के संबंध में बढे हुए अधिकार एक अध्यादेश के तहत मिले हैं। यह अध्यादेश तीन बार जारी किया गया है।
इस अध्यादेश की जगह संसद में पारित अधिनियम की जरूरत है। पहली बार इसे 18 जुलाई, 2013 को और उसके बाद 16 सितंबर, 2013 को और तीसरी बार 28 मार्च, 2014 को जारी किया गया। ताजा आंकडों के अनुसार, सेबी करीब 170 मामलों में 700 से अधिक कुर्की के आदेश जारी कर चुका है। कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है कि इस अध्यादेश के जरिए सेबी को जरूरत से अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। उसके बाद से इस विषय में चर्चा चल रही है। सूत्रों के अनुसार, सेबी को दिए गए नए अधिकारों को पूरी तरह वापस लेने की संभावना नहीं है, लेकिन उनको लागू करने में कुछ अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायों का प्रावधान किया जा सकता है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इन अधिकारों को पूरी तरह वापस लेने की संभावना नहीं है क्योंकि धोखेबाजों, खासकर गैर-कानूनी तरीके से लोगों से जमा राशियां एकत्र करने वाले लोगों के खिलाफ इन नए अधिकारों का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। अधिकारी ने कहा कि यह भी धारणा गलत है कि यह अध्यादेश सहारा समूह के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेबी को सशक्त बनाने के वास्ते था क्योंकि सहारा समूह के खिलाफ सभी कार्रवाइयां उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत की गई हैं। अधिकारी ने कहा कि लोग यह भी कह रहे हैं कि "थोक में कार्रवाई का अधिकार देने के साथ साथ आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय भी करने की जरूरत है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इन अधिकारों के साथ साथ अध्यादेश में कई सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं।