ऑनलाइन लेनदेन के लिए दो बार प्रमाणन हो
Source : business.khaskhabar.com | Aug 23, 2014 | 

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रेडिट और डेबिट कार्डो के जरिए ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया पासवर्ड या किसी भी अन्य तरीके से दो बार वैधता प्रमाणन के बाद ही पूरी की जानी चाहिए। आरबीआई ने सभी बैंकों को जारी निर्देश में कहा है कि ऑनलाइन या मोबाइल ट्रांजेक्शन जैसे ऎसे किसी भी ट्रांजेक्शन में जिसमें कार्ड मौजूद नहीं हो दो बार वैधता प्रमाणन आवश्यक है। इसमें दूसरी बार पासवर्ड, पिन या अन्य कोई ऎसी सूचना मांगी जा सकती है जो कार्ड पर अंकित नहीं है। इससे कार्ड या उस पर लिखी सूचनाएं चुराकर ट्रांजेक्शन करना कठिन हो जाएगा।
बैंक ने इस आशय में पहले भी निर्देश जारी किए थे, लेकिन उसका कहना है कि कई बार ऎसा देखा गया है कि उसके निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि देश में जारी कार्डो से देश में ही होने वाला भुगतान अब रूपए में ही हो सकेगा। साथ ही ये भुगतान किसी बैंक के जरिए होने जरूरी हैं। केंद्रीय बैंके के ये निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। हालांकि बैंक ने पहले हुए किसी ट्रांजेक्शन के मामले में परेशानी पैदा होने से रोकने के लिए उस तरह लेनदेन को 31 अक्टूबर 2014 तक पूरा करने का समय दिया है।