बीएसईएस 31 मई तक एनटीपीसी को करेगी भुगतान
Source : business.khaskhabar.com | May 07, 2014 | 

नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी को 31 मई तक एनटीपीसी को मौजूदा बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया है और कहा कि एनटीपीसी तब तक बिजली आपूर्ति जारी रखेगी। न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह निज्जर और न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की पीठ ने कहा कि दोनों कंपनियों को इस साल एक जनवरी से बिजली खरीदारी के संशोधित दर के आधार पर अपने मौजूदा बकाए का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है, जिस पर कोई विवाद नहीं है।
अदालत ने कहा कि यदि 31 मई तक बकाए का भुगतान नहीं किया जाता है, तो एनटीपीसी को बिजली आपूर्ति रोकने या नियंत्रित करने से रोकने वाला उसका आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।
दोनों कंपनी के एक प्रवक्ता ने बाद में एक बयान में कहा कि मौजूदा दर के आधार पर मौजूदा बकाए के 80 फीसदी से अधिक का भुगतान एनटीपीसी को कर दिया गया है और अदालत का आदेश का पूरी तरह से पालन करने के लिए दर को लागत-प्रभावी बनाने के लिए नियामक से गुहार लगाई जाएगी।
प्रवक्ता ने कहा, "बीएसईएस डिस्कॉम (वितरण कंपनियां) सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी को मौजूदा बकाए का भुगतान करने के लिए सभी उपलब्ध आयों और प्रमुख संचालन खर्च का उपयोग करती रही है और आगे भी ऐसा करती रहेगी।"
प्रवक्ता ने कहा कि दूसरी ओर घाटे पर बिजली बेचने के कारण दोनों कंपनियों पर बकाया 21,701 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
अदालत ने शुरू में बकाये का भुगतान करने के लिए 14 दिनों की मोहलत दी थी। लेकिन जब बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी के वकील ने कहा कि जुलाई तक की मोहलत के लिए याचिका दाखिल की है, तो अदालत ने 31 मई की तिथि निश्चित की।