सीवीसी ने बैंकों में धोखाधडी पर सलाहकार बोर्ड का गठन किया
Source : business.khaskhabar.com | Sep 10, 2014 | 

नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया है जो उसे व सीबीआई को बैंकों, व्यावसायिक व वित्तीय संगठनों से संबंधित धोखाधडी से संबंधित मामलों की जांच में सहयोग करेगा। चार सदस्यीय सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल दो साल का होगा। यह सीबीआई के सांगठनिक ढांचे का हिस्सा होगा।
रिजर्व बैंक इसके लिए आवश्यक धन के अलावा जरूरी जांच व सचिवालयीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा। सीवीसी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बोर्ड का अधिकार क्षेत्र उन मामलों तक होगा, जिनमें सीबीआई धोखाधडी के किसी कथित आरोप में नियमित मामला या शुरूआती जांच दर्ज करना चाहती है पर संबंधित बैंक व सार्वजनिक उपक्रम या वित्तीय संस्थान के साथ उसकी असहमति या मतभेद है। हालांकि, अभी सालाना आधार पर इस तरह के मामलों की संख्या सीमित है। ऎसे में सतर्कता आयोग फिलहाल किस स्तर के बाद मामला बोर्ड में भेजा जाए, को बताना उचित नहीं पाता।
ऎसे में सीबीआई किसी भी ऎसे मामले को बोर्ड के पास भेज सकती है जिसमें संबंधित संगठन के साथ उसके वैचारिक मतभेद पैदा हो रहे हैं। हालांकि, ऎसे मामलों में शामिल अधिकारी किसी भी स्तर के हो सकते हैं। पूर्व सतर्कता आयुक्त रंजना कुमार की अगुवाई वाला बोर्ड मुंबई स्थित होगा। सीवीसी के आदेश में कहा गया है कि हालांकि यह बोर्ड अपनी सुविधानुसार कहीं भी मिल सकता है। बोर्ड के सदस्यों में सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव ब्रहम दत्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महानिदेशक, जांच सुनील कृष्ण और देना बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डी एल रावल शामिल हैं।