पेंशन के लिए नहीं काटने पडेंगे बैंक के चक्कर!
Source : business.khaskhabar.com | May 21, 2014 | 

नई दिल्ली। पेंशन वितरण में विलंब रोकने के लिए केंद्र ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के साथ ही उनके अन्य बकायों के भुगतान की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के असैन्य पेंशनभोगियों को अधिकृत बैंकों के जरिए पेंशन के भुगतान की व्यवस्था है।
सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा संबद्ध बैंक को एक शपथपत्र जमा करने पर केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय पेंशन जारी करता है। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि यह देखने में आया है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के प्रथम भुगतान में दो कारणों से विलंब होता है। पहला कारण पेंशनभोगी द्वारा यह सूचना देने में विलंब कि पेंशन के कागजात बैंक के पास जमा करा दिए गए हैं।
दूसरा कारण शपथ पत्र जमा करने के लिए पेंशनभोगी की ओर से बैंक को संपर्क करने में विलंब है। मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि पेंशनभोगी को पेंशन के प्रथम भुगतान को सक्रिय करने के लिए अब बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए, यह पक्का होने के बाद कि बैंक की प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है, पेंशनभोगी की पीपीओ की प्रति उसे सेवानिवृत्ति के समय सौंपी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा कि यह उन सभी मामलों में व्यवहारिक है जहां सरकारी कर्मचारी ने समय सीमा के भीतर पेंशन के कागजात जमा करा दिए हैं।