"ई-रिक्शा को मोटर वाहन एक्ट के तहत लाया जाना चाहिए"
Source : business.khaskhabar.com | July 03, 2014 | 

नई दिल्ली। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (आईएफटीआरटी) ने कहा है कि बैटरी से चलने वाले ई-रिक्शा को वाहन और सडक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाया जाना चाहिए।
आईएफटीआरटी ने कहा है कि बैटरी से चलने वाली ई-रिक्शा के विनिर्माण को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) से लाईसेंस दिया जाना स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे वाणिज्यिक मोटर वाहन नियमन 1989 के तहत जांच परख की कठिन प्रक्रिया से होते हुए मोटराइज्ड वाहन की श्रेणी में लाया जाना चाहिए।
आईएफटीआरटी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करते हुए सडक परिवहन मंत्रालय को इस मामले में अपने अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल करने से रोकने का आग्रह किया है। आईएफटीआरटी ने कहा है कि एक तरफ ई-रिक्शा की बैटरी शक्ति बढाकर 650 वॉट कर दी गई तो दूसरी तरफ उसे मोटर वाहन अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है यह कदम नीति निर्माताओं की मंशा पर सवाल खडा करता है।