एम्वे के सीईओ की जमानत अर्जी खारिज
Source : business.khaskhabar.com | May 29, 2014 | 

हैदराबाद। बिना खुदरा स्टोर के सामानों की बिक्री करने वाली कंपनी एम्वे के मुख्य कार्यकारी विलियम स्कॉट पिन्कनी की जमानत की अर्जी आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले की स्थानीय अदालत ने गुरूवार को खारिज कर दिया। पिन्कनी को कंपनी के खिलाफ गैर कानूनी कारोबार की शिकायत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कुरनूल के पुलिस अधीक्षक रघुरामी रेड्डी ने बताया कि अदालत ने जमानत की अर्जी खारिज करने के साथ पुलिस को उन्हें पांच दिन के लिए हिरासत में रखकर पूछताछ की अनुमति दी है।
रेड्डी ने कहा कि पुलिस को उन्हें (पिन्कनी) को कल से पांच दिन तक हिरासत में रखने की अनुमति मिली है। कंपनी के काम में पिछले कई साल से भारी गोरखधंधा चल रहा था। हमें कंपनी की आमदनी और पिछले परिचालन के तौर तरीकों के ब्यौरे की तहत तहकीकात करने की जरूरत है। इस पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में आगे विस्तत जांच पडताल करने की जररत है। पिंक्ने को आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा गुडगांव से गिरफ्तार कर कुरनूल ले जाया गया है।
कल उन्हें अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दिया था। पुलिस के अनुसार एमवे इंडिया के शीर्ष अधिकारी को प्राइज चिटस एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (निषेध) कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, उन पर धोखाधडी व फिरौती का भी आरोप है। यह दूसरी बार है कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। इससे पहले कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में पिंक्ने और एम्वे कंपनी के दो निदेशकों को केरल पुलिस द्वारा पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत की अर्जी अदालत में बुधवार को दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई आज तक के लिए टाल दी गई थी। कल एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि कि पिंक्ने को कडप्पा जिले की जेल में भेज दिया गया है।