हिंडालको को 500 करोड का जुर्माना भरना होगा
				Source : business.khaskhabar.com | Sep 26, 2014 | 
 
				
मुंबई। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1993 से 2010 के बीच आवंटित 214 कोयला  ब्लाकों के आवंटन रद्द किए जाने और इन ब्लाकों में किए गए खनन पर लगाए गए  जुर्माने के तहत आदित्य बिरला ग्रूप की हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 500  करोड रूपए अदा करने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने गुरूवार को अपने फैसले में  कहा था कि इन ब्लाकों में अब तक किए गए कोयला खनन और अगले छह महीने के  दौरान होने वाले कोयला खनन पर कंपनियों को 295 रूपए प्रति टन के हिसाब से  जुर्माना देना होगा। 
हिंडालको के पास चार कोयला ब्लॉक है। इसमें  माहन कायेला ब्लॉक में एस्सार पावर उसकी साझेदार है जबकि ट्यू ब्ड कोयला  ब्लाक का टाटा पावर और तालबीरा दो और तीन का आवंटन उसे महानदी कोल फील्ड्स  तथा नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के साथ किया गया है। तालबीरा एक कायेला  ब्लाक का आवंटन पूरी तरह उसे किया गया है। कंपनी ने बताया कि इनमें सिर्फ  तालबीरा एक में ही फिलहाल उत्पादन हो रहा है जिससे कंपनी के उडीसा के  हीराकुंड स्थित एल्युमीनियम स्मेल्टर को कोयला आपूर्ति की जाती है। 
उसका  कहना है कि शीर्ष अदालत के आदेश के कारण उसे लगभग 500 करोड रूपए का  जुर्माना भरना पडेगा जो एकल आधार पर पिछले वित्त वर्ष में कंपनी को हुए  मुनाफे का लगभग 35 प्रतिशत है। कंपनी ने बताया कि आवंटन रद्द किए जाने से  हीराकुंड स्मेल्टर में उत्पादन लागत पर अप्रैल 2015 से मामूली प्रभाव  पडेगा। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने आवंटन रद्द करने के बावजूद  मार्च 2015 तक इन ब्लाकों में खनन की अनुमति दी है।