अडाणी बंधु शेयर खरीद में धोखाधडी के केस में बरी
Source : business.khaskhabar.com | Jun 23, 2014 | 

मुंबई। गुजरात के उद्योगपति बंधुओं गौतम व राजेश अडाणी को यहां की स्थानीय अदालत से राहत मिल गई है। अदालत ने शेयरों की खरीद व बिक्री से संबंधित धोखाधडी व आपराधिक साजिश के मामले में उनको बरी कर दिया है। गंभीर धोखाधडी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने 2012 में अडाणी भाइयों, अडाणी एक्सपोर्ट्स लि. और अडाणी एग्रो प्राइवेट लि. सहित 12 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
एसएफआईओ के अनुसार अडाणी एग्रो ने केतन पारेख की इकाइयों को अवैध गतिविधियों के लिए कथित तौर पर धन व शेयर उपलब्ध कराए थे। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया था कि जब शेयर मूल्य उंचाई पर थे, उस समय प्रवर्तकों ने अपने शेयर बेच दिए थे और जब शेयर दाम नीचे आए तो उन्होंने फिर शेयरों की खरीद शुरू कर दी। इससे वे कंपनी में अपनी शेयरधारिता कायम रखने के साथ मुनाफा भी कमा पाए। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट आर एम खान ने हाल के अपने आदेश में कहा, सिर्फ इन आरोपों कि अडाणी ने जब दाम कम थे तो शेयर खरीदे और जब उंचे हुए तो शेयर बेच दिए, से धोखाधडी का कोई मामला नहीं बनता।
हालांकि, अडाणी बंधुओं को इस मामले में 9 मई को ही बरी किया गया था, लेकिन विस्तृत आदेश की प्रति पिछले सप्ताह ही दी गई। अदालत ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इसमें साजिश का मामला भी नहीं बनता। अदालत ने कहा कि साजिश के आरोप को साबित करने के लिए यह जरूरी है कि पक्षों के बीच गैरकानूनी गतिविधियां करने को लेकर गठजोड था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस शिकायत में ऎसा कोई तथ्य नहीं है कि अडाणी ने साजिश या धोखाधडी की है।
जज ने यह भी कहा कि जनता की ओर से भी कोई शिकायत नहीं आई है कि अदाणी बंधुओं ने उनके साथ धोखाधडी की। अडाणी के वकील ने दलील दी कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अपराध का कोई मामला नहीं बनता है। हालांकि, एसएफआईओ ने अदालत में अपनी दलील में कहा कि आरोपपत्र में अडाणी बंधुओं के खिलाफ विशेष आरोप हैं। इस बीच, विभाग के सूत्रों ने कहा कि वे विस्तार से इस आदेश का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि इसे उंची अदालत में चुनौती दी जाए या नहीं।