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2जी मामला : राजा, कोनिमोझी ने दी जमानत की अर्जी

Source : business.khaskhabar.com | May 26, 2014 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 2G case: Raja, Kanimozhi granted bailनई दिल्ली| 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में घोटोले के आरोपी पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी और सात अन्य आरोपियों ने सोमवार को अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की। डीएमके प्रमुख करुनानिधि की पत्नी और 2जी घोटाला मामले की आरोपी दयालु अम्मल अदालत में पेश नहीं हुईं और मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए अदालत में व्यक्तिगत पेशी के लिए छूट मांगी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने दयालु अम्मल की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका मंजूर कर ली।

राजा, कनिमोझी, स्वान टेलीकॉम प्रोमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड (केएफवीपीएल) के निदेशक आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी, कलैगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार और पी. अमीरतन अदालत में पेश हुए। अदालत ने दो मई को इन सभी को सम्मन जारी किया था।

आरोपियों ने अदालत में न्यायाधीश सैनी के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की, जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप-पत्र पर संज्ञान लेते हुए उन्हें दो मई को सम्मन जारी किया था। अदालत ने सोमवार को ईडी को सभी आरोपियों को दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश देते हुए 28 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की।

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